सभी आरोप निराधार:राज्यश्री कुमारी

बीबीएन, बीकानेर। विधायक सिद्धि कुमारी द्वारा इस्तगासे की मार्फत सदर थाने में दर्ज करवाए गए मुकदमे के बाद राज्यश्री कुमारी ने गुरुवार शाम को एक बयान जारी किया है। वीडियो के माध्यम से जारी किए के बयान में राज्यश्री ने बताया है कि उनके खिलाफ दर्ज़ एफआईआर के सभी आरोप निराधार है। मेरे व अन्य के खिलाफ जो भी आरोप लगाकर मामला दर्ज करवाया गया है वे झूठे, निराधार व बेबुनियाद है। महाराजा गंगा सिंह ट्रस्ट की चेयरपर्सन राज्यश्री कुमारी ने कहा कि हम लोग मेहनत में विश्वास रखते है लेकिन कुछ लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले को हमारी लीगल टीम को जांच के लिए सौंपा गया है।
ये है इस्तगासा
विधायक सिद्धि कुमारी ने बुधवार को राज्यश्री सहित आधा दर्जन आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। विधायक सिद्धि कुमारी की ओर से पेश किए गए इस्तगासे में आरोप है कि राज्यश्री कुमारी पत्नि मयूरध्वज सिंह गोहिल जाति राजपूत निवासिनी 10ए पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली, राजेश पुरोहित पुत्र आशाराम जाति पुरोहित निवासी वाटरटैन्क के सामने, सी-123, मुरलीधर व्यास कॉलोनी, गौरव विन्नाणी, पुखराज,रितू चौधरी ने कूट रचित दस्तावेज़ तैयार कर उनकी पैतृक संपत्ति हड़पने कुप्रयास किया। मामले की पुलिस अभी तहकीकात कर रही है। पुलिस के अनुसंधान में दस्तावेजों की जांच के बाद ही पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचेगी।