दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक के ग्राहकों को हो सकता है नुकसान

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बीबीएन, नेटवर्क। बैंकिंग सेक्टर के रेग्युलेटर भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला किया. केंद्रीय बैंक ने विजयवाड़ा बेस्ड एक बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है. इस बैंक में पूंजी से जुड़ी दिक्कतों की पहचान की गई थी, जिसके बाद ये संभावना देखी गई कि शायद बैंक अपने ग्राहकों को पैसा चुकाने में समर्थ ना हो, इसलिए उसका लाइसेंस कैंसिल करने का फैसला किया गया।
केंद्रीय बैंक आरबीआई ने दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है. बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी की कमी थी, साथ ही आने वाले समय में कमाई की संभावना भी कम थी. इसलिए बैंक का लाइसेंस कैंसिल हुआ है. बैंक को 12 नवंबर 2024 से ही कारोबार बंद करने के निर्देश दिए गए हैं.
4% ग्राहकों को हो सकता है नुकसान
आरबीआई के आदेश के मुताबिक बैंक का लाइसेंस कैंसिल होने से उसके करीब 4 प्रतिशत ग्राहकों को नुकसान हो सकता है. हालांकि अच्छी खबर है कि 95.8 प्रतिशत ग्राहकों पर इस फैसले का कोई असर नहीं होगा. बैंक में जमा उनकी रकम पूरी तरह से उन्हें मिल जाएगी. उनका जमा राशि को लौटाने का काम डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) की ओर से किया जाएगा. देश में लोगों को बैंक में उनकी 5 लाख रुपए तक की कुल जमा पर बीमा सुरक्षा मिलती है।


आरबीआई ने अपने आदेश में आंध्र प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को बैंक को बंद करने का अनुरोध किया है. इतना ही नहीं इन संस्थाओं को बैंक को बंद करने के लिए एक लिक्विडेशन ऑफिसर नियुक्त करने के लिए भी कहा गया है.
अगस्त तक बांट दिया गया इतना पैसा
इस बैंक के बंद होने की संभावना पहले ही लगाई जा चुकी थी. इसलिए ने डीआईसीजीसी ने 31 अगस्त 2024 तक कुल बीमित जमाराशियों में से 9.84 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया था. दुर्गा सहकारी शहरी बैंक का लाइसेंस रद्द करने के संबंध में आरबीआई ने कहा कि बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम-1949 के नियमों का पालन नहीं कर सका है. इसलिए उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
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